सरकार का ऐलान, आत्महत्या करने वाले कोरोना मरीजों के परिवार को भी मिलेगा मुआवजा

नोएडा: सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना (Covid) के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अब सरकार ने कहा है कि कोरोना से पीड़ित किसी शख्स ने अगर आत्महत्या कर ली हो, तो ऐसे मामलों में भी मुआवज़ा मिलेगा. बस शर्त ये है कि व्यक्ति की मौत कोरोना से संक्रमित होने के 30 दिनों के अंदर हुई हो.

सरकार के इस कदम की कोर्ट ने भी सराहा है

30 दिनों के अंदर व्यक्ति की मौत हुई हो

इससे पहले, 21 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा जारी दिशा-निर्देश कोर्ट में पेश किए गए थे. इसमें सरकार ने कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50 हज़ार रुपए की राशि बतौर मुआवज़ा देने की बात कही थी. कोविड डेथ किसे माना जाएगा, ये भी बताया था. कहा था कि जिन लोगों के RT-PCR या मॉलिक्यूलर टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोविड कन्फर्म हुआ हो, या फिर अस्पताल ने जिन्हें क्लिनिकली कोविड से पीड़ित बताया हो, और टेस्ट का रिज़ल्ट आने के 30 दिनों के अंदर व्यक्ति की मौत हुई हो.

इससे पहले किया था इनकार 

लेकिन, NDMA की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया था कि ज़हर खाने या आत्महत्या या किसी ऐक्सिडेंट से अगर किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत हुई हो, तो उसे मुआवज़े का हक़दार नहीं माना जाएगा. इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो आत्महत्या के पहलू पर दोबारा विचार करे. इसी के बाद अब सरकार ने कोरोना से पीड़ित होने के बाद आत्महत्या करने वालों के परिजनों को भी आर्थिक मदद देने की बात कही है.

एक टिप्पणी भेजें

If any suggetions, Let me know.

और नया पुराने